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कोरबा,फरसवानी। आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित फरसवानी (पंजीयन क्रमांक 297) द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए क्षेत्र के समस्त कृषकों के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार 16 अप्रेल से किसान नगद एवं वस्तु दोनों रूपों में ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

समिति प्रबंधन ने बताया कि ऋण के लिए आवेदन करने वाले कृषकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

इसमें ऋण पुस्तिका, बी-1 एवं पी-2 (फसल विवरण), बैंक खाता, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड तथा तीन पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा ऋण प्राप्त करने के लिए दो जमानतदारों की आवश्यकता होगी, जो समिति के सदस्य हों। जमानतदारों के पास भी संबंधित दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है।

समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि ऋणधारी किसान समय पर ऋण राशि जमा नहीं करता है, तो उसकी वसूली जमानतदारों से की जाएगी।

समिति ने यह भी बताया कि जिन ऋण पुस्तिकाओं में एक से अधिक खातेदार हैं, उन्हें सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा, जो ऋण अवधि एवं धान बिक्री तक मान्य रहेगा। वहीं नए कृषकों को एसबीआई सोहागपुर, बरपाली एवं पीएनबी सिवनी से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

समिति प्रबंधन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ समय पर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें कृषि कार्य के लिए समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

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